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ITR Filing : आपने गलत कटौती तो नहीं की? इस तरह आयकर विभाग चुन-चुनकर लोगों को नोटिस भेज रहा है

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ITR Filing : आपने गलत कटौती तो नहीं की? इस तरह आयकर विभाग चुन-चुनकर लोगों को नोटिस भेज रहा है

पिछले साल आयकर विभाग ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसे कर्मचारियों की पहचान की थी जिन्होंने टैक्स छूट पाने के लिए गलत कटौती की थी। इससे कुछ कर्मचारियों की कर देनदारी कम हो गई और कुछ की कर देनदारी समाप्त हो गई। इस साल फिर से आयकर विभाग ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है ताकि उन्हें नोटिस (Income Tax Note) भेजकर कार्रवाई की जा सके. आयकर विभाग भी बार-बार सभी नियोक्ताओं से कंपनी के कर्मचारियों को गलत कटौती दाखिल करने के खिलाफ चेतावनी देने के लिए कहता है।

इन शहरों की कंपनियों से मिली जानकारी
हाल के दिनों में आयकर विभाग ने बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में स्थित कंपनियों को कुछ नोटिस भेजे हैं। आयकर विभाग का कहना है कि कंपनी के कर्मचारियों ने फॉर्म-16 से अतिरिक्त कटौती का दावा किया है। बहुत अधिक कटौतियों का दावा करने का मतलब यह नहीं है कि वे झूठे हैं, बल्कि यह संदेह पैदा करता है कि वे झूठे हो सकते हैं।
आयकर विभाग भेज सकता है नोटिस!
ऐसे मामलों में आयकर विभाग नोटिस भेजकर कटौती या आय के स्रोत का प्रमाण मांग सकता है। यदि आप संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ हैं, तो आपको अतिरिक्त कर देना पड़ सकता है। जितने दिन आप टैक्स भरने में देरी करेंगे उतने दिनों के लिए आपको जुर्माना और ब्याज भी देना पड़ सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो परेशानी होगी
जब भी कोई कर्मचारी कर कटौती का दावा करते हुए अपने नियोक्ता को निवेश प्रमाण देता है, तो यह नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह आयकर विभाग को सूचित करे। आयकर से संबंधित सभी प्रमाण, जो कर्मचारी की ओर से कंपनी को सौंपे जाते हैं, नियोक्ता द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 192(2डी) के तहत आयकर विभाग को जमा करना आवश्यक है। इससे आयकर विभाग को यह समझने में मदद मिलती है कि आपने कहां निवेश किया है।
यही जानकारी आपके फॉर्म-16 में होती है. वहीं, अगर आप इससे ज्यादा टैक्स कटौती लेते हैं तो यह फॉर्म-16 के आंकड़ों से मेल नहीं खाता है और आयकर विभाग नोटिस भेजकर इस पर आपसे स्पष्टीकरण या सबूत मांग सकता है।

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